बलौदाबाजार। आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले में बदमाशों पर लगातार कार्यवाही हो रही हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा जिले के आदतन अपराधी विमल अजय पिता मोहर साय उम्र 25 साल निवासी ग्राम गोरधा थाना कसडोल जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को 01 वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर कर दिया गया है। सांथ ही अविनाश ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा जिले के अन्य आदतन बदमाशों के ऊपर भी जिलाबदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में भेजा गया है, जो कि अभी प्रक्रिया में हैं l
जिला कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 ख के तहत दाण्डिक प्रकरण क्र. 202310210100007 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 अनुसार यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अन्दर सीमावर्ती जिला- बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, महासमुंद, सक्ति, बेमेतरा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ तथा जिला क्षेत्र से 01 वर्ष की कालावधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित सीमावर्ती जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। जिला बदर आरोपी को इस आदेश का तुरन्त पालन करने और पालन न करने पर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं।
बदमाश विमल अजय के खिलाफ थाना कसडोल में कई अपराध में चालान और कार्यवाहियां हुई है। *जिला बदर आरोपी विमल अजय के विरुद्ध वर्ष 2016 से लगातार मारपीट, वाद-विवाद, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, जान से मारने की धमकी देने, आर्म्स एक्ट सहित कुल 03 अपराध एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित कुल 02 प्रकरण पंजीबद्ध* है।
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