प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी के
व्यासजी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार देने के
वाराणसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन
इंतिजामिया मसाजिद की अपील खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सोमवार को दिया है। जिला जज ने
वाराणसी के जिलाधिकारी को संपत्ति का रिसीवर (देखभाल करने वाला) नियुक्त
किया था और 31 जनवरी के आदेश द्वारा उन्होंने ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने
में पूजा की अनुमति दी थी।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इन आदेशों के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की
दोनों अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज़ को
देखने और संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय को जिला
जज वाराणसी के 17 जनवरी के डीएम वाराणसी को संपत्ति के रिसीवर के रूप में
नियुक्त करने के साथ व्यासजी तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले 31 जनवरी
के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।
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