छत्तीसगढ़ के चार डॉक्टरों को 7 साल पहले एक मामले में लापरवाही बरतने के चलते गिरफ्तार किया गया। इन डॉक्टरों पर आरोप है कि इनकी कथित लापरवाही के चलते 29 साल के युवक की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को चार डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। हालांकि उन्हें अब निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। उनकी पहचान देवेन्द्र सिंह, राजीव भांजा, मनोज राय और सुनील केडिया के रूप में हुई है।
मामला 25 दिसंबर साल 2016 का है जब गुरवीन छाबड़ा नाम के एक युवक को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके अगले दिन उसकी मौत हो गई। अस्पताल के अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि उनकी मौत जहर के कारण हुई, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण नहीं बतायागया क्योंकि एफएसएल से कैमिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। साल 2019 में एफएसएल रिपोर्ट में कहा गया कि उनके शरीर में जहर की कोई मौजूदगी नहीं थी.
परिवार वालों का आरोप, गलत इलाज से गई जान
इसके बाद छाबड़ा परिवार ने 2019 में राज्य सरकार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अपोलो अस्पताल के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। उनका आरोप था कि डॉक्टरों के गलत इलाज और लापरवाही के कारण गुरवीन की मौत हुई है। हाई कोर्ट ने परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया और पुलिस को प्रारंभिक जांच करने को कहा। वहीं गुरवीन चचेरे भाई प्रिंस छाबड़ा ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद साल 2022 में, हमने हाई कोर्ट में अ
वमानना का मामला दायर किया, लेकिन इसका निपटारा हो गया। इसके बाद हमने एक और याचिका दायर की।
उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसी साल 14 सितंबर को एक विशेषज्ञ के राय वाली रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। जब ये रिपोर्ट भी दाखिल नहीं हो पाई तो मुख्य सचिव (गृह) को अगली सुनवाई के लिए पेश होने के लिए कहा गया। प्रिंस ने बताया कि 7 अक्टूबर, 2023 को सरकंडा पुलिस ने लापरवाही से मौत के आरोप में डॉक्टरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 ए के तहत एफआईआऱ दर्ज की। इसके बाद शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई.
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