अम्बिकापुर, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने सभी विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को
अपने अधीनस्थ शासकीय सेवक जो 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य
नियुक्त हुए हैं उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में
बने रहने का विकल्प शपथ पत्र के माध्यम से 24 फरवरी 2023 तक देना होगा।
संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा विकल्प एवं सहमति पत्र की
प्रविष्टि की जानी है। यह प्रविष्टि शासकीय सेवक की सेवा-पुस्तिका में दर्ज
कर आवश्यक कार्रवाई संधारित करना है।
ज्ञातव्य है कि संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा शासकीय सेवक से प्राप्त
पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने के विकल्प
एवं सहमति पत्र को कार्मिक संपदा पोर्टल पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के
लॉगिन पर अपलोड करना होगा।
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