नयी
दिल्ली(वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ऑल्ट न्यूज के
सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कथित आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में उत्तर
प्रदेश में दर्ज सभी छह मुकदमों को सम्मिलित कर दिल्ली स्थानांतरित करने के
साथ-साथ आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जुबैर की एक
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी आदेश दिया कि भविष्य में यदि
याचिकाकर्ता के खिलाफ इस मामले में अलग प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसके
खिलाफ अंतरिम तौर पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
शीर्ष अदालत ने जुबैर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक ट्वीट के आरोपों की जांच के
लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल को भंग कर दिया तथा
सभी मामलों को दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ को स्थानांतरित करने का आदेश
दिया।
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