तालाब में डूबने और आग में जलने के प्रकरणो में 12 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत

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कांकेर। तालाब में डूबने से मृत्यु के दो प्रकरण और आग में जलने से मृत्यु होने के एक प्रकरण में कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा पीड़ित परिवारों के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये गये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिए चार-चार लाख रूपये के मान से 12 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।
               पखांजूर तहसील के ग्राम हृदय नगर निवासी 37 वर्षीय निर्मल सिकदार की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी जयंती सिकदार के लिए चार लाख रूपये और ग्राम रामकृष्णपुर निवासी 45 वर्षीय सुनील सिकदार की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी सुचित्रा सिकदार के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार तहसील नरहरपुर के ग्राम डुमरपानी निवासी 63 वर्षीय समारीबाई का आग में जलने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम परिजन लखन वट्टी के लिए चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा हितग्राही के बैंक खाता में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।