० जनवरी 2019 में रेल्वे क्रासिंग मोतीपुर के पास हुई थी वारदात
राजनांदगांव (lokkiran)।
न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, राजनांदगाँव
पीठासीन न्यायाधीश अभिषेक शर्मा द्वारा हत्या के प्रयास के एक मामले में
अपना फैसला सुनाते हुए जुर्म साबित पाये जाने पर आरोपीगण शुभम भालाघरे आ.
नरेश भालघरे, उम्र 20 वर्ष निवासी बख्तावर चाल, गली नंबर 1 राजनांदगांव,
नरेन्द्र यादव उर्फ छोटू यादव आ. डमरूलाल यादव, उम्र 19 वर्ष निवासी ममता
नगर, गली नंबर 1, राजनांदगांव एवं कुनाल बघेल उर्फ अंकित फुफा आ. राजेश्वर
सिंह बघेल, उम्र 25 वर्ष निवासी तुलसीपुर मस्जिद के सामने राजनांदगाव को
भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत तीन माह का सश्रम कारावास एवं 100
रूपये का अर्थदंड, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दो वर्ष का सश्रम
कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड, भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के तहत्
छः माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड तथा भारतीय दंड संहिता
की धारा 307/34 के तहत् 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड
की सजा से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया गया। अभियुक्तगण को
अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में प्रत्येक धाराओं में पृथक
से अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय के समक्ष मामले में
छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक,
फास्ट ट्रेक कोर्ट, राजनांदगाँव न परवी की।
मामला इस प्रकार है कि
दिनांक 14 जनवरी 2019 को प्रार्थी किशन सिन्हा अपने मित्र मनोज वर्मा एवं
नितिन भीमकर के साथ ग्राम भवरमरा मेला देखने गये थे। मेला देखने के पश्चात्
रात्रि 11 बजे के लगभग तीनों तुलसीपुर रोड, मोतीपुर रेल्वे क्रासिंग के
पास पहुंचे थे रेल्वे फाटक बंद होने के कारण तीनों मित्र पास के किराना
दुकान के पास खड़े थे, तभी एक नाबालिक किशोर व उसके साथ शुभम भालाधरे,
नरेन्द्र यादव उर्फ छोटू और कुनाल बघेल उर्फ अंकित जो वहीं पर खड़े थे,
तीनों मित्रों के साथ बेवजह गाली-गलौच करने लगे तथा गाली देने से मना करने
पर नाबालिक किशोर अश्लील गाली-गलौच करते हुए अपने पास रखे चाकू से मनोज
वर्मा के पेट में प्राणघातक वार कर दिया तथा आरोपी शुभम एवं कुनाल द्वारा
किशन सिन्हा के साथ हाथ-मुक्के से मारपीट की गई। मनोज वर्मा के गंभीर रूप
से घायल होने पर आरोपीगण उसको वहीं पर छोड़कर भाग गये। घायल मनोज वर्मा को
आसपास के लोगों के द्वारा उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक
उपचार के बाद मनोज वर्मा को उचित ईलाज हेतु मेकाहारा रायपुर रिफर किया गया।
प्रार्थी किशन सिन्हा की लिखित रिपोर्ट पर थाना कोतवाली द्वारा एफआईआर
दर्ज कर मामला जांच में लिया गया था। दौरान जांच के आरोपीगणों को गिरफ्तार
कर न्याययिक अभिरक्षा में भेजा गया था। संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपीगणों
के विरुद्ध अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 294, 323, 307, 34 भारतीय दंड संहिता
विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। नाबालिक किशोर के विरुद्ध
पृथक से चालान बाल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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