Report by mahipal sahu
बसना थाना अंतर्गत ग्राम सीतापुर निवासी प्रकाश शर्मा हत्या कांड में षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश भावेश कुमार ने चार अभियुक्तों अमृत शर्मा निवासी सीतापुर थाना बसना, भोजराज नंद निवासी बटकी थाना सरायपाली, अनिल कुमार बेहरा निवासी टिकरापारा बसना और चित्रसेन बेहरा निवासी परमपुर गंजाम ओड़िसा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।न्यायाधीश ने अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की राशि न जमा करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविन्द सिंह चीमा ने पैरवी की। 16 अप्रैल 2018 को डीडी नगर थाना क्षेत्र में प्रकाश शर्मा पिता राजनारायण शर्मा उम्र 21 वर्ष निवासी सीतापुर बसना की हत्या मामले में डीडी नगर रायपुर थाना पुलिस ने मामले में कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें मृतक प्रकाश शर्मा ओम सोसायटी सुंदर नगर में परिवार के साथ रहता था। वहीं आरोपी अमृत शर्मा भी किराये के मकान में रहता था। प्रकाश शर्मा आरोपी अमृत शर्मा का चचेरा भाई था। अमृत शर्मा ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रकाश शर्मा का अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना तैयार की थी। अमृत शर्मा ने योजना के तहत अन्य साथियों को किराये के मकान में बुलाया। इसके बाद प्रकाश शर्मा के रूम में प्रवेश कर सोये हुए हालात में नशीली दवा सुंघाकर बेहोश कर दिए। उसके मुंह में कपड़ा और झिल्ली घुसकर उसके हाथ-पैर बांधकर बगल वाले रूम का ताला तोड़कर उसे लिटा दिया था। दम घुटने की वजह से प्रकाश की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अमृत शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जिस पर उसने अपने अन्य सार्थियों के साथ मिलकर जुर्म करना स्वीकार किया। जिस पर पुलिस ने अमृत शर्मा उसके अन्य तीन साथियों पर भादवि की धारा 302,120 बी तहत रिपोर्ट दर्ज की थी।
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