EPFO ने किया नियमों में बड़ा बदलाव, 31 अगस्त तक निपटा लें यह जरूरी काम, नहीं तो होगा भारी नुकसान

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नई दिल्ली अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आपका पीएफ कटता है तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। इम्प्लाॅयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर 31 अगस्त तक पीएफ खाते से अपने आधार को लिंक नहीं कर लेते हैं तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। 

ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक प्रत्येक खाताधारक का पीएफ खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। यह नियम एक सितंबर 2021 से लागू होगा बता दें ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। पहले यह डेड लाइन 31 मई थी यानी नए नियम एक जून से लागू होने वाले थे, लेकिन अब इसकी डेडलाइन बढ़ गई है। अब आपको 31 अगस्त तक अपने पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो पीएफ खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा।