रायपुर। 240 निजी स्कूलों की मान्यता खत्म करने डीईओ की कार्रवाई से हडकंप मच गया है। 2021-22 से मान्यता रद्द कर दी गई है। छत्तीसगढ़ फीस विनियमन अधिनियम का पालन नहीं करने,फीस समिति गठित नहीं करने और जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों के खिलाफ उक्त कदम उठाया है। यह पहला मौका है जब बड़ी संख्या में स्कूलों की मान्यता समाप्त की गई है। कोरोना संकट के बीच लगातार शिक्षा विभाग को मनमानी फीस वसूले जाने की शिकायत इन स्कूलों के खिलाफ मिल रही थी। जिला शिक्षा अधिकारी जी आर चंद्राकर ने फीस विनियमन अधिनियम के क्रियान्वयन में लापरवाही व आदेश का पालन नहीं करते हुए मान्यता प्रमाण पत्र की कंडिका 15 का उल्लंघन मानते हुए जिले के 240 निजी स्कूलों की मान्यता आगामी शिक्षा सत्र 2021-22 से समाप्त कर दी है। मान्यता समाप्त करने के साथ ही स्कूल से संबंधित समस्त दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। दाखिल खारिज पंजी स्थानांतरण प्रमाण पत्र पंजी परीक्षाफल आरटीई की जानकारी व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज विकास खंड शिक्षा कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करने कहा गया है।
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