नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रमुख सम्पादक अर्नब गोस्वामी एवं सहअभियुक्तों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का बुधवार को आदेश दिया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने अर्नब एवं अन्य अभियुक्तों की बॉम्बे उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए सभी को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश दिया।
न्यायालय ने कहा कि वह अपने आदेश का तथ्यात्मक विवरण बाद में जारी करेगा। तब तक अभियुक्तों की जमानत पर रिहाई के आदेश पर तत्काल प्रभाव से अमल किया जाये। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों को अंतरिम जमानत पर रिहाई के लिए 50 हजार रुपये का निजी मुचलका देना होगा। साथ ही उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अर्नब एवं अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं खारिज करते हुए उन्हें निचली अदालत के समक्ष नियमित जमानत याचिका दायर करने का निर्देश दिया था, जिसे उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
AD 02
AD 01
Subscribe Us
Most viewed
बीजेपी सरकार में गिरौदपुरी धाम अंतर्गत स्थित जैतखाम भी सुरक्षित नहीं :विधायक संदीप साहू
थाना कसडोल पुलिस द्वारा शादी करने का झांसा देकर महिला के सांथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार..... पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट के 12 घंटे के भीतर आरोपी को किया गया गिरफ्तार........
रमेश पटेल हो सकते हैं भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी
Weather
विज्ञापन 4
Follow us