निजी स्कूलों के फीस प्रकरण पर हाईकोर्ट ने जारी की राज्य सरकार व पक्षकारों को नोटिस

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बिलासपुर। निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए उनसे कोर्ट में नियत तिथ पर जवाब देने को कहा है।

डीपीएस स्कूल पालक एसोसियेशन दुर्ग की ओर से सुमेश बजाज द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा फीस विनियमन अधिनियम लागू है। इसके बावजूद निजी स्कूल अपनी फीस खुद मनमाने तरीके से निर्धारित कर लिया है। अधिनियम के के अनुसार राज्य, जिला व स्कूल स्तर पर बनी कमेटी ही फीस का निर्धारण करेंगी। इसके बावजूद निजी स्कूल फीस वसूली के लिये नोटिस भेज रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि जब तक समितियों द्वारा फीस का निर्धारण नहीं किया जाता, निजी स्कूलों को फीस वसूलने से रोका जाये और किसी भी छात्र को पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाये।

ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल इस समय बंद है और निजी स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के एक आदेश के बाद निजी स्कूल प्रबंधकों ने फीस वसूली के लिये पालकों पर दबाव बनाना शुरू किया है। पालकों का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के विपरीत फीस वसूल की जा रही है।