भर्ती में छूट न देने पर पीएससी को हाईकोर्ट नोटिस

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बिलासपुर। सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती में स्थानीय मूल निवासियों को आयु सीमा में दी गई छूट पर कटौती किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने के लिये कहा है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता मालीराम हिंडाला व अन्य ने अपने वकीलों के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि जनवरी 2019 में पीएससी ने सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में अस्थायी निवासियों की आयु सीमा 30 वर्ष तथा स्थायी निवासियों को 35 वर्ष की आयु की पात्रता दी गई थी। इसके बाद फरवरी 2019 में एक शुद्धि पत्र जारी कर आयोग ने स्पष्ट किया कि स्थायी मूल निवासी को अतिरिक्त पांच वर्ष अर्थात 40 वर्ष की आयु सीमा तक आवेदन की पात्रता होगी। इसके बावजूद उन्हें जाति, लिंग तथा जन्म स्थान आदि का कारण बताते हुए भर्ती के अयोग्य घोषित कर दिया गया। आयु सीमा को लेकर हाईकोर्ट में पीएससी के आवेदकों की कुछ अन्य याचिकायें भी दायर हैं। इन सब की एक साथ सुनवाई की जायेगी।