सर्प काटने के प्रकरण में चार लाख रूपये आर्थिक सहायता स्वीकृत

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बस्तर। राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम पुड़ोमिचगांव निवासी 60 वर्षीय जुगरू राम उयके को सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नि श्रीमती जानोबाई उयके के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान तहसीलदार दुर्गूकोंदल के माध्यम से किया जाएगा।