मुंगेली । कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी श्री पी.एस.एल्मा ने जिले में निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प पेपर बेचने वाले श्री मनीष कुमार उपाध्यय का लायसेंस निरस्त कर दिया। कलेक्टर श्री एल्मा ने बताया कि आम लोगों और समाचार पत्रों के माध्यम से स्टाम्प वेंडरो द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प बेचने की जानकारी लगातार प्राप्त हो रही थी। निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प पेपर बेचना गैर कानूनी है। इस संबंध में मुंगेली जिले के जिला पंजीयक श्री क्षेत्रज्ञ ने बताया कि विगत दिनों तहसील कार्यालय परिसर मुंगेली के स्टाम्प वेंडर श्री मनीष कुमार उपाध्यय द्वारा तय मूल्य से अधिक मूल्य में स्टाम्प विक्रय करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसे गंभीरता से लेकर उन्हे दो दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। दो दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही करने और स्पष्टीकरण का जवाब संतोषप्रद नही होने पर छत्तीसगढ स्टाम्प नियम 1942 के नियम 27 क एवं ख के आधार पर श्री मनीष कुमार उपाध्याय का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
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