श्रमिको की न्यूनतम मूल वेतन की नवीन दरें 31 मार्च 2021 तक रहेगी प्रभाव शील

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मुंगेली। एक तरफ जहां विश्व वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चपेट में है वही छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त विभाग द्वारा नियोजित श्रमिको को मिलने वाली न्यूनतम वेतन की दैनिक और मासिक दरों में इजाफा किया गया है। न्यूनतम मूल वेतन एवं परिवर्तन शील भत्ते की नवीन दर निर्धारित होने पर श्रमिको के चेहरों में एक नई मुस्कान आ गयी है। श्रमिको की न्यूनतम मूल वेतन की नवीन दरें 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्रभाव शील रहेगी।

कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-1 में नियोजित श्रमिको के लिए परिवर्तन शील महगाई भत्ते की गणना कर 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील न्यूनतम मूल वेतन एवं परिवर्तन शील भत्ते की नवीन दरेें निर्धारित कर दी गयी है। उन्होने बताया कि प्रभावशील न्यूनतम मूल वेतन एवं परिवर्तन शील भत्ते की निर्धारित नवीन दरों के अनुसार उच्च कुशल श्रमिको को प्रतिदिन 372 रूपये तथा 11170 रूपये मासिक दिया जाएगा । इनमें कम्प्यूटर आपरेटर, स्टनोग्राफर, सहस्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग, डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल, डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, पंप हाउस ऑपरेटर, सुपरवाईजर, निरीक्षक, क्वालिटी निरीक्षक प्रोडक्शन मैनेजर, आदि उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारियों में शामिल है।

इसी तरह कुशल श्रमिको को प्रतिदिन 346 रूपये और 10390 रूपये मासिक दिया जाएगा। इनमें गोताखोर, ग्रेनालाईन, मोबाइल केन आपरेटर, केमिस्ट खनसामा, कुक, रेसिडेसी कोठी, डिलिग मशीन आपरेटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई) केबिनेट मेकर, चार्जमेन राजस्व निरीक्षक एकाउण्टेट, कैशियर, गोडाउन कीपर शिक्षक, फीटर, फील्ड सुपरवाईजर, मलेरिया, वायरल अटेंण्डअ टर्नर मोल्डर वाहन चालक, वैध लायसेंसी वाहन चालक, भारी वाहन, ग्राइन्डर मेकेनिक वेल्डर, टाईम कीपर प्रेसरमेन राइ्रस मिस्त्री, आर्डर मास्टर सेजेज, वर्कर मिठाई बनाने वाला , फोटोग्राफर, केमरा आपरेटर, कम्पोजिस्टर टाईम कास्टर, हेड क्लर्क सचिव जनपद, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, ग्रंथपाल वाचनालय आपरेटर, वाटर फायर मेन फिल्टर इंचार्ज , आपरेटर टीम स्मिथ, स्टोर कीपर, ब्लेक स्मिथ, वल्कनाईजर, टेलीफोन आपरेटर, कार पेंटर, वायरलेस आपरेटर, टेऊसरमेन, ग्रीसर, प्रयोग शाला तकनीशीयन प्रयोगशाला,सहायक प्लाट, अटेण्डेंट, भ_ी वाला, टाईपिस्ट टाइपिंग मशीन सहित, आईस प्लांट आपरेटर, डिंऊलिंग हेल्फर जमीन (पटवारी), प्रशिक्षक, अधीक्षक, व्यवस्थापक, विकास अधिकारी वाल्डन एवं अन्य कुशल श्रेणी के कर्मचारी शामिल है।

जारी आदेश के अनुसार अर्धकुशल श्रेणी के श्रमिको को प्रतिदिन 320 रूपये और प्रतिमाह 9610 रूपये की राशि दी जाएगी। इनमें कारपेड, सफेदावाल, आईस टर्नर, मोहर्रिर, सहायक मिस्त्री लाईनमेन, बिजली मिस्त्री, सिनियर फील्ड वर्कर, सुपीरियर फील्ड वर्कर मलेरिया, कुकिंग क्लर्क, सहायक आपरेटर पोल बनाने वाला, इंजन ड्राइवर मशीन, मेन हेड मजदूर, वायर मेन, सेल्स मेन, फोरमेन, सहायक मुंशी, केवल अटेण्डेट, उन कटाई कार्य करने वाले, कोशाफल से धागा निकालने वाले, बुक लिप्टर लायब्रेरी , सांड एवं पशु परिचारक, अटेण्डेंट, लाईनमेन जांच करने वाला निरीक्षक एवं अन्य अर्धकुशल श्रेणी के कर्मचारी शामिल है।

इसी क्रम में अकुशल श्रेणी के श्रमिको के लिए प्रतिदिन 299 रूपये और 8960 रूपये मासिक दर निर्धारित की गयी है। इनमे मजदूर (पुरूष एवं महिला) स्वीपर, क्लीनर, हेल्फर, माली, चपरासी भृत्य, खलासी, फर्राश, चौकीदार, आईल डालने वाला वाटरमेन, वेल्टर, वेंडर, कुली, डाक रनर, वेयर गेंट कीपर, चरवाहा कांजी हाउस मेन, सेलर कास्टर, वार्ड ब्वाय, ड्रेसर अस्पाताल सरवेंट, (महाविद्यालय छात्रावास), आया, जमादार, सफाई कर्मचारी, हवलदार, गेंगमेन, धोबी, नाई, टांगा चालक, आटो चालक, पंप परिचालक, मोटर तथा इंजन क्लीनर, कर्मशाला मजदूर, वर्कशाप तथा फार्मेसीमेंट, चमड़ा उतारने वाला हमाल, व अन्य अकुशल श्रेणी के कर्मचारी शामिल है।

पार्ट टाइम चार घण्टे काम करने वाले अकुशल श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिदिन 149 रूपये और मासिक 4480 रूपये की राशि निर्धारित की गई है। 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक देय संबंधित श्रमिको का मासिक वेतन अर्थात् पुरे 26 दिन उपरोक्तानुसार प्रतिमाह होगा।