बालोद। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री लोकेश कुमार चन्द्राकर ने बताया कि विशेष ग्रामसभा आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत् पात्र-अपात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन किया गया है तथा बिंदुवार हितग्राहियों की संकलित सूची का प्रकाशन पात्र-अपात्र अंकित करते हुए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के सूचना पटल पर किया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सूची का अवलोकन कर किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति यदि किसी हितग्राही/परिवार को हो तो, 05 नवम्बर 2020 तक ग्राम/जनपद पंचायत स्तर पर कार्यालयीन समयावधि में दावा-आपत्ति किया जा सकता है। अंतिम तिथि उपरांत प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकरण में विवाद की स्थिति में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
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